मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2026: MP के वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा, जानें पात्रता, आवेदन और नियम:

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को चिन्हित तीर्थ स्थलों की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2026:

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2026: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को देश के चिन्हित तीर्थ स्थलों की नि:शुल्क यात्रा कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अनुसार यह योजना जून 2012 में शुरू की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रेल के माध्यम से यात्रा, नाश्ता, भोजन, शुद्ध पेयजल, तीर्थ स्थल पर रुकने की व्यवस्था तथा आवश्यकता के अनुसार बस यात्रा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन व्यवस्थाओं में विभाग के साथ अनुबंधित IRCTC की भूमिका भी है।

योजना की महत्वपूर्ण जानकारी:

विवरण जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
राज्य मध्य प्रदेश
संबंधित विभाग धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
योजना की शुरुआत जून 2012
मुख्य लाभार्थी मध्य प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिक
यात्रा चिन्हित तीर्थ स्थलों की नि:शुल्क यात्रा
आवेदन निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के अनुसार
आधिकारिक विभाग धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता:

Official जानकारी के अनुसार आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। सामान्य रूप से पुरुष आवेदक की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, जबकि महिलाओं को उम्र में 2 वर्ष की छूट दी गई है, यानी महिलाएं 58 वर्ष की आयु में पात्र हो सकती हैं।

पात्रता नियम
निवास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक
पुरुष आवेदक 60 वर्ष या अधिक
महिला आवेदक 58 वर्ष या अधिक
आयकरदाता आयकरदाता पात्र नहीं
दिव्यांग नागरिक 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर आयु सीमा का बंधन नहीं
पति-पत्नी एक पात्र होने पर जीवनसाथी भी साथ जा सकता है

पति-पत्नी दोनों यात्रा कर सकते हैं:

योजना की official जानकारी के अनुसार यदि पति-पत्नी साथ यात्रा करना चाहते हैं और दोनों में से एक व्यक्ति पात्र है, तो उसका जीवनसाथी भी साथ यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।

दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष सुविधा:

ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत से अधिक है, उनके लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक को सहायक/केयरटेकर ले जाने की पात्रता भी दी गई है।

श्रेणी विशेष सुविधा
60% से अधिक दिव्यांग नागरिक आयु सीमा का बंधन नहीं
65 वर्ष से अधिक एकल यात्री सहायक ले जाने की पात्रता
60% से अधिक दिव्यांग यात्री केयरटेकर ले जाने की पात्रता
पात्र पति/पत्नी जीवनसाथी साथ यात्रा कर सकता है

यात्रा में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

योजना के तहत पात्र तीर्थ यात्रियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। Official website के अनुसार इनमें विशेष रेल यात्रा, नाश्ता, भोजन, शुद्ध पेयजल, तीर्थ स्थल पर रुकने की व्यवस्था तथा आवश्यकता के अनुसार बस यात्रा शामिल है।

सुविधा जानकारी
रेल यात्रा विशेष रेल के माध्यम से यात्रा
नाश्ता यात्रा के दौरान व्यवस्था
भोजन यात्रा के दौरान भोजन की सुविधा
पेयजल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
रुकने की व्यवस्था तीर्थ स्थल पर आवश्यकतानुसार
बस यात्रा जहां आवश्यक हो, बस से यात्रा

आवेदन कैसे करें?

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की website पर “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा आवेदन पत्र” उपलब्ध है। Official download section में इसका आवेदन पत्र दिया गया है।

आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। Official निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र हिंदी में भरा जाना है और उसमें रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है। आपात स्थिति के लिए संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर और निवास का पता भी देना होता है।

आवेदन प्रक्रिया:

चरण क्या करना है?
1 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें
2 आवेदन पत्र हिंदी में भरें
3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं
4 जरूरी जानकारी और संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर भरें
5 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा करें
6 यात्रा के चयन/आवंटन से संबंधित सूचना की प्रतीक्षा करें

आवेदन के लिए जरूरी बातें:

जरूरी बात जानकारी
आवेदन की भाषा हिंदी
फोटो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान पत्र आधार कार्ड/वोटर कार्ड साथ रखना आवश्यक
आपातकालीन संपर्क संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर और पता
यात्रा संबंधी निर्देश संपर्क अधिकारी/पर्यवेक्षक के निर्देशों का पालन करना होगा

Official निर्देशों में यात्रा के दौरान पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर कार्ड साथ रखना अनिवार्य बताया गया है।

किन चीजों को यात्रा में ले जाना मना है?

यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ और मादक पदार्थ ले जाना मना है। इसके अलावा बहुमूल्य रत्न एवं आभूषण साथ ले जाने पर भी रोक है।

वस्तु स्थिति
ज्वलनशील पदार्थ ले जाना मना है
मादक पदार्थ ले जाना मना है
बहुमूल्य रत्न साथ ले जाना वर्जित
आभूषण साथ ले जाना वर्जित

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2026 FAQ

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश शासन की योजना है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को चिन्हित तीर्थ स्थलों की नि:शुल्क यात्रा कराई जाती है।
सामान्यतः पुरुष आवेदक की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 2 वर्ष की छूट है, इसलिए महिलाएं 58 वर्ष की आयु में पात्र हो सकती हैं।
हां। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को चिन्हित तीर्थ स्थलों की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है।
हां। पति-पत्नी में से एक व्यक्ति पात्र होने पर उसका जीवनसाथी भी साथ यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो।
60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिकों के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है। निर्धारित पात्रता के अनुसार वे योजना का लाभ ले सकते हैं।
हां। 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक को सहायक/केयरटेकर ले जाने की पात्रता है।
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट के Download section में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा का आवेदन पत्र उपलब्ध है।
नहीं। आधिकारिक योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदक का आयकरदाता नहीं होना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2026 मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। पात्र नागरिकों को चिन्हित तीर्थ स्थलों की नि:शुल्क यात्रा के साथ रेल यात्रा, भोजन, पेयजल और आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सामान्यतः 60 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष या अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं। 60% से अधिक दिव्यांग नागरिकों के लिए आयु सीमा में विशेष प्रावधान है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2026 मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। पात्र नागरिकों को चिन्हित तीर्थ स्थलों की नि:शुल्क यात्रा के साथ रेल यात्रा, भोजन, पेयजल और आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सामान्यतः 60 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष या अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं। 60% से अधिक दिव्यांग नागरिकों के लिए आयु सीमा में विशेष प्रावधान है।

 

Official Source: धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन

Scroll to Top